दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में ईडी के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने से ठीक पहले अपनी गिरफ्तारी के तरीके और समय का जिक्र करते हुए सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी ईडी की मनमानी के बारे में बहुत कुछ कहती है.
एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी गिरफ्तारी अवैध है. यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला है.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में अभी न्यायिक हिरासत में हैं. उन्होंने अपने वकील के जरिए शीर्ष अदालत को बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामला एक “क्लासिक मामला” है कि कैसे केंद्र सरकार ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी आम आदमी पार्टी और उसके नेता को कुचलने के लिए पीएमएलए के तहत ईडी और इसकी व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग किया है.