बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इन वाहनों पर अब लाल रंग की पट्टी लगानी होगी, जिससे यह पता चलेगा कि कौन से वाहन में बालू है और कौन सी गाड़ी में बालू नहीं है। ऐसे में अब अवैध खनिज वाहनों की पहचान करना आसान हो जाएगा। जिससे बालू की अवैध ढुलाई की शिकायत की जा सकेगी।
खान एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में अपनी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार एक जुलाई, 2024 से खनिज लदे वाहनों पर विशिष्ट पहचान अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग द्वारा बालू के परिवहन हेतु खनन सॉफ्ट में निबंधित G.P.S. लगे वाहनों पर चारों तरफ से लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी वाहन मालिकों को रंगवानी होगी और पट्टी पर चारो तरफ 06 इंच के साईज में खनन वाहन निबंधन संख्या एवं वाहन संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। बालू बंदोबस्तधारी भी विशिष्ट पहचान अंकित किये गये एवं G.P.S. अधिष्ठापित वाहनों को ही परिवहन चालान निर्गत करेंगे।
खनिज लदे वाहनों के लाल रंग से रंगे होने के कारण प्रशासन द्वारा इसकी आसानी से जाँच की जा सकेगी। आम लोग भी ऐसे वाहनों पर निगाह रख सकेंगे एवं वाहन संख्या डालकर खनन सॉफ्ट पोर्टल पर यह जान सकेंगे कि उक्त वाहन के लिए बालू का चालन कब तक वैध है। आमजन नियम विरूद्ध परिवहन करने वाले वाहनों के बारे में जिला/ कंट्रोल रूम में शिकायत कर सकेंगे।