बिहार में गोपालगंज के पूर्व सांसद और राजद सुप्रीमो लालू यादव के साले साधु यादव को 23 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाकर बेऊर जेल भेज दिया गया है।
आपको बता दे कि साधु यादव पर 2001 में परिवहन आयुक्त को धमकाने और कार्यालय में हंगामा करने का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद 18 साल तक मामले की सुनवाई चलती रही। फिर 2021 में एमपी-एमएलए कोर्ट ने साधु यादव को दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुना दी।
इसके बाद पटना हाई कोर्ट में साधु यादव ने सजा के खिलाफ अपील दायर की। लेकिन कोर्ट ने दायर अपील पर सरेंडर के बाद सुनवाई की बात कही थी। इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर साधु यादव ने एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में गुरुवार को समर्पण किया था।