दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
नोटिस जारी करते हुए, उच्च न्यायालय ने सीबीआई को सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने और उसके बाद दो दिनों के भीतर कोई प्रत्युत्तर (यदि कोई हो) दाखिल करने का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।आप प्रमुख को अब कम से कम एक सप्ताह तक जेल में रहना होगा.