पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के दौरान एक वाहन से प्रचार सामग्री और कैश बरामदगी मामले में कोर्ट के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश समरेन्द्र गांधी की अदालत ने पप्पू यादव सहित अन्य को 10-10 हजार के दो मुचलकों पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। आपको बता दे कि इस मामले में कोढ़ा थाना में पूर्व सांसद पप्पू यादव और अन्य पर केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद पप्पू यादव सहित तीन लोग शनिवार को कोर्ट में हाजिर हुए। जहां पूर्व सांसद को न्यायालय से जमानत दिया गया।
चुनाव को लेकर गुरुवार देर रात सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार के नेतृत्व में छापामारी की गई, जिसमें पप्पू यादव के समर्थक चार लोगों को थार गाड़ी से डमी ईवीएम लेकर प्रचार करते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं, अलग-अलग होटल से पप्पू यादव समर्थक 11 बाहरी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें राहत दी है।